द महाराष्ट्र स्टेट डेंटल काउंसिल
दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित करने के उद्देश्य से दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 21 के प्रावधान के अनुसार महाराष्ट्र राज्य दंत चिकित्सा परिषद एक वैधानिक निकाय है। तदनुसार तत्कालीन बॉम्बे सरकार ने सरकारी अधिसूचना संख्या 2338/33, दिनांक 21/09/1951 के तहत महाराष्ट्र राज्य दंत चिकित्सा परिषद का गठन किया। यह एक लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है और फीस के रूप में अर्जित आय का उपयोग इस परिषद के रखरखाव के लिए किया जाता है और आय और व्यय की लेखा परीक्षा मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, महाराष्ट्र राज्य के कार्यालय द्वारा की जाती है।
और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन