पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड (पंजाब मंडी बोर्ड, PSAMB)
पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड (पंजाब मंडी बोर्ड, PSAMB) की स्थापना 26 मई, 1961 को पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 के तहत प्रसंस्कृत या गैर-प्रसंस्कृत उत्पादों की बिक्री, खरीद, भंडारण और प्रसंस्करण के विपणन नेटवर्क को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रसंस्कृत कृषि उपज को कृषि, बागवानी, पशुपालन और वन उपज से अधिसूचित किया गया है। पीएसएएमबी एक कॉर्पोरेट निकाय होने के साथ-साथ एक स्थानीय प्राधिकरण भी है जिसके पास स्थायी उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर है, जिसके पास संपत्ति हासिल करने, रखने और बेचने की शक्ति है।
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